मध्य प्रदेश

ग्वालियर में अवैध कार्बाइड गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 66 गन जब्त

Rajeshwari Nishad
23 Oct 2026 11:01 PM IST
ग्वालियर में अवैध कार्बाइड गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 66 गन जब्त
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ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दीपावली से पहले प्रतिबंधित कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सिरोल क्षेत्र में छापा मारकर कार्बाइड गन बनाने के एक कारखाने का पता लगाया। इसके अलावा घासमंडी क्षेत्र की दो दुकानों पर भी कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तीनों स्थानों से कुल 66 कार्बाइड गन जब्त की गई हैं। पुलिस ने कारखाना संचालक सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया है।
दीपावली के आसपास कार्बाइड गन के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान शुरू किया है। ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को प्रतिबंधित कार्बाइड गन, अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री के निर्माण, भंडारण तथा बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सिरोल क्षेत्र में कार्बाइड गन बनाने का कारखाना पकड़ा
जानकारी के अनुसार, पुलिस को सिरोल क्षेत्र में प्रतिबंधित कार्बाइड गन तैयार किए जाने की सूचना मिली थी।इसके बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संबंधित स्थान पर छापेमारी की। जांच के दौरान कार्बाइड गन बनाने और रखने से जुड़ी गतिविधियां सामने आईं।छापेमारी के बाद पुलिस ने वहां रखी गन जब्त कर लीं।इस कार्रवाई के दौरान कारखाना संचालक को हिरासत में लेने की जानकारी सामने आई है।पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कारखाने में कब से कार्बाइड गन तैयार की जा रही थीं और इनकी आपूर्ति किन क्षेत्रों में की जाती थी।
घासमंडी की दो दुकानों पर भी छापा
सिरोल में कार्रवाई के अलावा पुलिस ने घासमंडी क्षेत्र की दो दुकानों की भी जांच की।इन दुकानों पर प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री और भंडारण की आशंका जताई गई थी।जांच के दौरान पुलिस ने संबंधित सामग्री जब्त की।तीनों ठिकानों से कुल 66 कार्बाइड गन मिलने की प्रारंभिक जानकारी दी गई है।हालांकि, किस स्थान से कितनी गन बरामद हुईं, इसका विस्तृत पुलिसवार विवरण उपलब्ध नहीं है।
अलग से हुई प्रशासनिक कार्रवाई में सिरोल रोड स्थित शिव नगर की मां पीतांबरा स्टील ट्रेडर्स से 57 कार्बाइड गन और पोटाश के पांच पैकेट जब्त किए जाने की खबर भी सामने आई है। प्रशासन ने संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया है।
कारखाना संचालक समेत तीन हिरासत में
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार्बाइड गन के निर्माण और बिक्री से जुड़े मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है।इनमें कारखाना संचालक भी शामिल है।पुलिस संबंधित लोगों से प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण, भंडारण और बिक्री के संबंध में पूछताछ कर रही है।जांच में यह भी पता लगाया जा सकता है कि तैयार की गई गन स्थानीय बाजार में बेची जाती थीं या दूसरे इलाकों में भेजी जाती थीं।फिलहाल हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान और उनके खिलाफ दर्ज कानूनी धाराओं का पूरा विवरण सामने नहीं आया है।
कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
ग्वालियर की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान ने जिले में कार्बाइड गन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में कार्बाइड गन और इसी तरह के खतरनाक उपकरणों के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री, प्रदर्शन तथा इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है।प्रशासन का उद्देश्य दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है।पुलिस को आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
आंखों और चेहरे के लिए बेहद खतरनाक
कार्बाइड गन को सामान्य खिलौना समझना बड़ी गलती हो सकती है।इस उपकरण के इस्तेमाल के दौरान अचानक तेज धमाका होने से गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है।विशेष रूप से आंखों, चेहरे और हाथों को नुकसान पहुंच सकता है।तेज धमाके और अनियंत्रित प्रतिक्रिया से आसपास मौजूद दूसरे लोग भी घायल हो सकते हैं।ग्वालियर पुलिस ने अपनी आधिकारिक चेतावनी में स्पष्ट किया है कि कार्बाइड गन और कार्बाइड लैंप का अनुचित इस्तेमाल गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है।पुलिस ने अभिभावकों से बच्चों को ऐसे खतरनाक उपकरणों से दूर रखने की अपील की है।
हार्डवेयर और वेल्डिंग दुकानों की जांच
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने जिले में व्यापक जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।इसके तहत हार्डवेयर दुकानों, फैब्रिकेशन इकाइयों, वेल्डिंग कार्यशालाओं और संबंधित रसायन बेचने वाले प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी।पुलिस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं प्रतिबंधित उपकरणों का निर्माण या अवैध बिक्री तो नहीं की जा रही है।इसके अलावा पटाखों के अवैध भंडारण और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की जाएगी।एसएसपी ने थाना प्रभारियों को बाजारों में निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए हैं।
ऑनलाइन बिक्री पर भी पुलिस की नजर
ग्वालियर पुलिस ने कार्बाइड गन की ऑनलाइन बिक्री रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं।पुलिस अधिकारियों ने ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है।इस दौरान उन्हें प्रतिबंधित वस्तुओं की बिक्री और आपूर्ति नहीं होने देने के निर्देश दिए गए।पुलिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई संदिग्ध खरीद-बिक्री का विवरण भी जुटा सकती है।आवश्यकता पड़ने पर संबंधित गोदामों और वितरण केंद्रों की जांच की जाएगी।इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल स्थानीय दुकानों तक सीमित नहीं रहना, बल्कि कार्बाइड गन की पूरी आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखना है।
प्रतिबंध तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
ग्वालियर पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित कार्बाइड गन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल में शामिल पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।मामले की परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे उपकरणों की खरीदारी न करें और न ही बच्चों को इनके इस्तेमाल की अनुमति दें।किसी दुकान या स्थान पर प्रतिबंधित कार्बाइड गन की बिक्री होने की जानकारी मिलने पर नजदीकी
पुलिस थाने
में सूचना दी जा सकती है।ग्वालियर पुलिस ने सूचना देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9407214576 भी जारी किया है।
सुरक्षित दीपावली के लिए चलाया जा रहा अभियान
त्योहारी सीजन में बाजारों में खरीदारी बढ़ने के साथ प्रतिबंधित और खतरनाक वस्तुओं की बिक्री की आशंका भी बढ़ जाती है।इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं।अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों के दौरान आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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