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NGT के आदेशों के बाद भोपाल की ऊपरी झील के आसपास से अतिक्रमण हटाए गए

Bhopal: एक अधिकारी ने बताया कि नगर निगम और ज़िला प्रशासन की एक टीम ने भोपाल में अपर लेक के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश का पालन करते हुए, झील के 'फुल टैंक लेवल' (FTL) के 50 मीटर के दायरे में बनी अवैध इमारतों को हटा दिया गया। यह कार्रवाई सोमवार को भोपाल नगर निगम और ज़िला प्रशासन की एक संयुक्त टीम द्वारा 'भोज वेटलैंड नियमों' के तहत की गई। इन नियमों के अनुसार, अपर लेक के FTL के 50 मीटर के निर्धारित दायरे में किसी भी तरह का निर्माण करना प्रतिबंधित है।
इस अभियान के दौरान, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, और अधिकारियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की गई थी ताकि यह कार्रवाई बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। भोपाल के टीटी नगर की SDM (सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट) अर्चना शर्मा ने बताया, "NGT का आदेश था कि झील के FTL के 50 मीटर के दायरे में आने वाली सभी इमारतों को हटा दिया जाए। इसलिए, इस आदेश का पालन करते हुए, इन इमारतों को हटाया जा रहा है। अब तक, 11 व्यावसायिक दुकानें और एक मकान ढहाया जा चुका है। इसके साथ ही, अन्य निवासियों को भी सूचित कर दिया गया है कि अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।" अधिकारी ने आगे बताया कि इससे पहले, उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली 38 इमारतों को हटाने के लिए चिह्नित किया गया था, और उनमें से कुछ को पहले ही खाली करवा लिया गया था।
उन्होंने आगे कहा, "कुछ लोग अभी भी वहां मौजूद थे, जो उन इमारतों पर अपना मालिकाना हक होने का दावा कर रहे थे। उन्हें अपने दस्तावेज़ पेश करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया, लेकिन वे कोई भी वैध दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद, यह साबित हो गया कि वे केवल अवैध कब्जेदार थे, और उन्हें वहां से बेदखल कर दिया गया।"





