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मध्य प्रदेश
Congress नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया
Gulabi Jagat
28 Nov 2025 2:51 PM IST

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Indore, इंदौर : दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों को दोहराया है। उन्होंने 2021 में एमपी उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में दायर एक याचिका का जिक्र करते हुए राज्य सरकार पर कई जिलों में अत्याचार का आरोप लगाया है। गुरुवार (27 नवंबर) को मीडिया को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, "आज देश के संविधान पर हमला हो रहा है। लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए परेशान किया जा रहा है। मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। यह विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में है। 'SIR' के अलावा, मेरी याचिका एक बुनियादी सवाल पर भी केंद्रित है।" उन्होंने आरोप लगाया, "क्या इस देश में मुसलमानों को रहने का अधिकार है या नहीं? क्या मुसलमानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत प्रदत्त अधिकार प्राप्त हैं? क्योंकि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, पिछले 22 वर्षों से, अगर दो लोगों में झगड़ा होता है, तो मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति गैर-मुस्लिम है, तो उसे छोड़ दिया जाता है। मेरे पास इसके कई उदाहरण हैं।"
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि दुख की बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार यह नहीं समझ पा रही है कि वह संविधान के तहत काम करेगी या सरकारी अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह काम करेंगे।
अपनी याचिका की प्रगति के बारे में बोलते हुए , उन्होंने कहा, "जब मेरी याचिका 2021 से 4 साल तक अनिर्णीत रही, तो मैंने न्यायालय से मेरी बात सुनने का अनुरोध किया। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं न्यायमूर्ति शुक्ला और न्यायमूर्ति द्विवेदी का बहुत आभारी हूँ। मैंने अपनी हार्दिक भावनाएँ व्यक्त कीं, उनसे इस देश और संविधान को बचाने का आग्रह किया।"
कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उन्होंने एक और अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि मामला आगे नहीं बढ़ रहा है और स्थिति रिपोर्ट भी नहीं दी गई है।
उन्होंने आगे कहा, "हमने कहा है कि इस पर एक स्टेटस रिपोर्ट होनी चाहिए। हमारी माँग है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए, जिसमें प्रमुख सचिव (गृह) और डीजीपी शामिल हों। मैंने यह भी रिपोर्ट सौंपी है कि याचिकाकर्ता या कोई भी अन्य पीड़ित उस समिति के समक्ष अपना पक्ष रखें और की गई कार्रवाई के बारे में अदालत को एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपें। वे सुनवाई के लिए अगली तारीख़ बताएँगे।"
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