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मध्य प्रदेश
प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध मुरम-कोपरा उत्खनन का मामला
Gulabi Jagat
7 Nov 2025 8:59 PM IST
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Raisen रायसेन। तहसील रायसेन के घाट पिपरिया के समीप मूरेलखुर्द में सफेद पत्थर ठेकेदार प्रधुम्न सिंह चौहान की खदान संचालित है।खदान 4 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में संचालित है।जिसकी लीज अवधि 4 मार्च 2032 तक है।बताया जाता है कि यह पत्थर खदान मंडीदीप के किसी चौकसे को किराए पर दी गई है।वर्तमान ठेकेदार के मैनेजर प्रदीप राय अन्य कर्मचारियों की मौजूदगी में लीज की खदान से अलग हटकर पहाड़ के ऊपर क्षेत्र से अवैध रूप से मुरम बोल्डर का मशीनों से उत्खनन कर सागर के पीडब्ल्यू सड़क ठेकेदार को डंपरों में लोड कर जमकर सप्लाई कर कमाई करने में जुटे हुए हैं।जबकि यह बताया जा रहा है कि युक्त पहाड़ प्रतिबंधित क्षेत्र है।यहां पुरातत्व महत्व की धरोहर बौद्ध स्तूपों की श्रंखला विधमान है।यहां रोजाना देश विदेश से कई पर्यटक घूमने के लिए आते है।आखिर इस प्रतिबंधित क्षेत्र में जिला माइनिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्थर खदान की लीज किस आधार पर दे दीं है।पूर्व में केंद्रीय पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिक्कारियों द्वारा इस खदान ठेकेदार को नोटिस भी भेजा गया था।तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर सफेद पत्थर के खदान ठेकेदार द्वारा बगैर अनुमति के पहाड़ और खदान में ब्लास्टिंग किया जा रहा है।यहां के पत्थर के टुकड़े आम रास्ते पर उचट कर गिर जाते हैं।जो किसी दिन किसी बड़े हादसों को जन्म दे सकता है।
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इनका कहना है....
इस मामले को आपने मेरे संज्ञान में लाया है।मैं माइनिंग अमले की टीम को मौके पर भेजकर जांच करवा कर दोषी खदान ठेकेदार पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।महेंद्र पटेल जिला माइनिंग अधिकारी रायसेन
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