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भोपाल: मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से बंदी जेल सुधार अधिनियम लागू होगा. इसे लेकर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. यह लागू होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा. जेल के नाम से लेकर अधिकारियों के ‘पद नाम’ तक बदलेंगे. मध्य प्रदेश विधानसभा में सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदीगृह विधेयक 2024 पहले ही पेश हो चुका है.
जेल विभाग के डीआईजी संजय पांडे ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसके तहत अब 2 अक्टूबर से लागू होने वाला जेल सुधार अधिनियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार जेलों के नाम बदलकर ‘कारागार और सुधारात्मक संस्था’ के रूप में रखेगी. अभी तक जो केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जेल और खुली जेल के रूप में पहचान बनी थी. अब उसे बदलकर केंद्रीय कारागार एवं सुधार संस्था, जिला कारागार एवं सुधार संस्था, उप कारागार एवं सुधार संस्था और खुली कारागार एवं सुधार संस्था के नाम से जेल पहचानी जाएगी.