केरल

सबरीमाला द्वारपालका मूर्ति मामले में Unnikrishnan Potty को वैधानिक जमानत दी गई

Gulabi Jagat
20 Jan 2026 9:23 PM IST
सबरीमाला द्वारपालका मूर्ति मामले में Unnikrishnan Potty को वैधानिक जमानत दी गई
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Kollam, कोल्लम : कोल्लम सतर्कता न्यायालय ने मंगलवार को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के काम के पूर्व सहायक और प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी को द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों के मामले में वैधानिक जमानत दे दी। वह सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी बना हुआ है । 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपपत्र दाखिल न होने के कारण पोट्टी को वैधानिक जमानत दे दी गई। हालांकि, सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी से जुड़े श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाज़े के फ्रेम के मामले में पोट्टी जेल में ही रहेगा।
यह मामला मंदिर के द्वारपालक (संरक्षक देवता) पैनलों पर लगे सोने के लेप की 2019 में हुई चोरी और दस्तावेजों में कथित हेरफेर से संबंधित था। सबरीमाला स्वर्ण चोरी का मामला मंदिर के पवित्र अवशेषों से लगभग 4.54 किलोग्राम सोने के गबन के आरोपों से संबंधित है, जिसमें श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजे के फ्रेम और द्वारपाल की मूर्तियां शामिल हैं ।
यह चोरी कथित तौर पर 2019 में मंदिर की संरचनाओं की मरम्मत और उन पर दोबारा सोने की परत चढ़ाने के बहाने की गई थी। इस विवाद की जड़ें 1998 में उद्योगपति विजय माल्या द्वारा किए गए दान में निहित हैं, जिन्होंने सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर में सोने की परत चढ़ाने और आवरण कार्य के लिए 30.3 किलोग्राम सोना और 1,900 किलोग्राम तांबा दान किया था। बाद में किए गए निरीक्षणों और अदालत की निगरानी में हुई जांचों में दान किए गए सोने और कथित रूप से उपयोग की गई मात्रा में विसंगतियां पाई गईं।
आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सबरीमाला स्वर्ण तस्करी मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत कई राज्यों में 21 स्थानों पर व्यापक छापेमारी की।
जांच एजेंसी ने उन्नीकृष्णन पोट्टी, देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ए पद्मकुमार, एन वासु, मुरारी बाबू और सोने के व्यापारी गोवर्धन और पंकज भंडारी सहित प्रमुख आरोपियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया। चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स और बेल्लारी स्थित सोने के व्यापारी गोवर्धन के आवास पर भी तलाशी ली गई।
ईडी ने वेंगानूर के वलियाकट्टक्कल में उन्नीकृष्णन पोट्टी की बहन के आवास और केपी शंकरदास, एन विजयकुमार और एस बैजू के तिरुवनंतपुरम घरों की भी तलाशी ली।
धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की गई, जिसमें ईडी ने सबरीमाला स्वर्ण तस्करी मामले से संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच की ताकि यह पता लगाया जा सके कि बड़े पैमाने पर धन शोधन हुआ है या नहीं।
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