Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में तीन आरोपियों को जमानत दे दी।
आरोपी हैं अमित दिगवेकर उर्फ प्रदीप महाजन, आरोपी नंबर 5, एचएल सुरेश उर्फ टीचर, आरोपी नंबर 7, और केटी नवीन कुमार उर्फ नवीन, आरोपी नंबर 17।
न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी, जिन्होंने 2 जुलाई को जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था, ने उच्च न्यायालय की कलबुर्गी पीठ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्हें जमानत दे दी।
पिछले दिसंबर में, उच्च न्यायालय ने हत्या के मामले में आरोपी नंबर 11 मोहन नायक को जमानत दे दी थी और राज्य सरकार ने इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को शहर के राजराजेश्वरी नगर में आइडियल होम्स लेआउट में उनके घर के बाहर दो बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।