केरल
Kerala में भूमि अधिग्रहण नियमों में कोई ढील नहीं राजस्व विभाग अड़ा हुआ
Mohammed Raziq
22 Jun 2025 1:45 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: भूमि सुधार कानूनों में छूट देने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय के अनुरोध को खारिज कर दिया गया, जिसके तहत उद्यमों को 15 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी।सरकार ने पहले राजस्व संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया था, जिसमें 20 नौकरियों के अवसर और 15 एकड़ से अधिक भूमि के लिए 10 करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान शामिल था।इसके लिए आवेदनों पर कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के निरीक्षण के बाद विचार किया गया।
आवेदन को अधिकारी स्तरीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ सरकार को भेजा जाना चाहिए। राजस्व मंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति की जांच के बाद ही अंतिम छूट दी जाती है।उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय ने इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने की मांग की थी। राजस्व विभाग ने यह कहते हुए इस मांग को खारिज कर दिया कि प्रक्रियाओं को सरल बनाने से भूमि सुधार अधिनियम का सार नष्ट हो जाएगा।उद्योग एवं वाणिज्य निदेशालय ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह मांग उठाई।चूंकि राजस्व विभाग ने समझौता नहीं किया, इसलिए मौजूदा प्रक्रियाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया। राजस्व मंत्री ने बैठक में स्पष्ट किया कि तकनीकी आधार पर प्रक्रियाओं में देरी से बचने के निर्देश दिए जाएंगे।
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