केरल
SC ने कहा: राज्य और राज्यपाल को वीसी नियुक्ति में आम सहमति बनानी होगी
Tara Tandi
5 Dec 2025 3:54 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर (VC) की नियुक्ति को लेकर सख्त निर्देश जारी किया है। राज्य और गवर्नर को सहमति बनानी होगी। नहीं तो, सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट में से सीधे VC नियुक्त करने की चेतावनी दी है। इस मामले पर जस्टिस जे बी पारदीवाला और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने विचार किया। ऑपरेशन-सिंदूर-ब्रह्मोस तिरुवनंतपुरम में ब्रह्मोस यूनिट
रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में डिजिटल और टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति के लिए दो सर्च कमेटियां बनाई गईं। गवर्नर और मुख्यमंत्री, दोनों ही अपनी-अपनी दी गई लिस्ट में से नामों को लेकर एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी के VC की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री द्वारा दी गई लिस्ट में डॉ. जिन जोस और डॉ. प्रिया चंद्रन तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के VC के तौर पर, मुख्यमंत्री ने डॉ. जी आर बिंदू और डॉ. प्रिया चंद्रन के नाम दूसरे और तीसरे स्थान पर रखे हैं। हालांकि, गवर्नर ने डॉ. सिज़ा थॉमस और डॉ. प्रिया चंद्रन के नाम बताए। इससे विवाद और बढ़ गया।
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