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Indigo की एक साथ कई फ्लाइट रद्द, DGCA ने अपना आदेश वापस लिया, अब खत्म होगा संकट

jantaserishta.com
5 Dec 2025 1:35 PM IST
Indigo की एक साथ कई फ्लाइट रद्द, DGCA ने अपना आदेश वापस लिया, अब खत्म होगा संकट
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पैसेंजर्स हो रहे थे परेशान.

नई दिल्ली: पिछले दो दिनों से चल रहा इंडिगो से जुड़ा संकट खत्म होने वाला है. DGCA ने रोस्टर से जुड़ा अपना आदेश वापस ले लिया है. राम मोहन नायडू ने इंडिगो मामले पर गृह मंत्री अमित शाह को जानकारी दी. इसके बाद आदेश वापस ले लिया गया. डीजीसीए ने उस नियम को वापस ले लिया है, जो क्रू के लिए साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी का उपयोग करने से रोकता था. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है. यह फैसला DGCA-22011/04/2021-FSD दिनांक 20.01.2025 के पत्र में निर्दिष्ट प्रावधान की समीक्षा के बाद लिया गया है. इस प्रावधान में कहा गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी.

क्यों लिया गया यह फैसला?
डीजीसीए को कई एयरलाइनों से आवेदन मिले थे. इसके अलावा, चल रहे परिचालन व्यवधानों को देखते हुए, फ्लाइट्स के ऑपरेशन की निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करना जरूरी माना गया. इसलिए, इस प्रावधान की समीक्षा करना जरूरी समझा गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी.
डीजीसीए ने अपने पहले के पत्र (दिनांक 20.01.2025) के संदर्भित पैराग्राफ को वापस ले लिया है. इस पैराग्राफ में यह निर्देश था कि साप्ताहिक आराम के बदले कोई छुट्टी नहीं मिलेगी. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की मंजूरी से जारी किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
इंडिगो ने लगातार जारी व्यवधानों के लिए तकनीकी खराबी, मौसम और नए क्रू रोस्टरिंग नियमों को जिम्मेदार बताया है. एयरलाइन का कहना है कि 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमों के कारण पायलट और चालक दल की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब फ्लाइट घंटों पर सीमा तय कर दी गई है और लंबे आराम को अनिवार्य बनाया गया है.
बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स का तर्क है कि फ्लाइट्स रद्द होने के लिए ये नए नियम वजह नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य एयरलाइंस पर इनका कोई असर नहीं दिखा है. ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वे एविएशन नियम क्या हैं जिनका हवाला देकर इंडिगो अपनी मुश्किलों को सही ठहरा रहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने 1 नवंबर से नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम लागू कर दिए हैं. यानी नवंबर से फ्लाइट ड्यूटी टाइम के अपडेटेड प्रावधान प्रभाव में था.
इन नियमों के तहत हफ्ते में आराम की अवधि बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई. रात की ड्यूटी का समय बढ़ाया गया और एक हफ्ते में रात के दौरान छह की जगह सिर्फ दो लैंडिंग की अनुमति दी गई. इसका मतलब है कि आधी रात से सुबह 6 बजे के बीच पायलट कितनी बार लैंडिंग कर सकता है, इसकी सीमा तय कर दी गई.

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