केरल
हाई कोर्ट का बड़ा फैसला; स्टेट वक्फ बोर्ड के कामकाज पर लगाई रोक
Tara Tandi
16 July 2026 11:46 AM IST

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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने केरल स्टेट वक्फ बोर्ड के कामकाज पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह आदेश तब आया जब कोर्ट बोर्ड के गठन और कामकाज में गैर-संवैधानिक कामों और दूसरी गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया। साथ ही, वक्फ डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी को अंतरिम तौर पर चार्ज संभालने के लिए नियुक्त किया।
ये याचिकाएं अलग-अलग पार्टियों ने मौजूदा वक्फ बोर्ड की कानूनी मान्यता को चुनौती देते हुए दायर की थीं। इनमें से एक याचिका ईसाई समुदाय के संगठन ACTS ने दायर की थी, जिसमें बोर्ड को भंग करने की मांग की गई थी। ग्रुप ने आरोप लगाया कि लेफ्ट सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके बोर्ड बनाया था। हाई कोर्ट ने पहले याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। एक और याचिका BJP के राज्य उपाध्यक्ष शॉन जॉर्ज ने दायर की थी, जिन्होंने बोर्ड से दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को बाहर करने को चुनौती दी थी। याचिका के अनुसार, वक्फ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जरूरी है।
शॉन जॉर्ज ने तर्क दिया कि मौजूदा बोर्ड इस नियम का पालन किए बिना बनाया गया था और इसलिए यह गैर-कानूनी है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब इस साल की शुरुआत में वक्फ बोर्ड को फिर से बनाया गया था, तो सरकार ने नौ सदस्यों को नियुक्त किया था, जो सभी मुस्लिम समुदाय से थे। हाई कोर्ट बुधवार को इस मामले की फिर से सुनवाई करने वाला है।
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