
रायपुर/कोच्चि: छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार की गईं ननों को सत्र न्यायालय द्वारा ज़मानत याचिका पर सुनवाई से इनकार करने के बाद जेल में ही रहना होगा। सत्र न्यायाधीश अनीश दुबे ने कहा कि यह मामला अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब इस मामले की सुनवाई बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अदालत में होगी।
एलडीएफ, यूडीएफ और भाजपा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अनुसार, अदालत ने कहा है कि ननों को राहत के लिए विशेष अदालत का रुख करना होगा।
सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, सुकमन मंडावी के साथ, को 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने एक स्थानीय बजरंग दल पदाधिकारी की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। पदाधिकारी ने उन पर राज्य के आदिवासी बहुल नारायणपुर जिले की तीन महिलाओं का जबरन धर्मांतरण और उनकी तस्करी करने का आरोप लगाया था।
जीआरपी के अनुसार, यह समूह कथित तौर पर आगरा जाने की तैयारी कर रहा था, जहाँ तीनों युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाना था और बाद में उन्हें नौकरी पर रखा जाना था। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 143 (तस्करी) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 की धारा 4 (गैरकानूनी धर्म परिवर्तन) के तहत दर्ज ननों को 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
कोट्टायम के सांसद फ्रांसिस जॉर्ज ने टीएनआईई को बताया, "बुधवार को जो कुछ हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। जैसे ही ज़मानत याचिका पेश की गई, सत्र न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास मानव तस्करी के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है।" मामला इसलिए और पेचीदा हो गया क्योंकि नारायणपुर और आसपास के इलाके नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, "चूँकि इन इलाकों में मानव तस्करी के मामले आम हैं, इसलिए कानून इस तरह बनाए गए हैं कि वे एनआईए के दायरे में आ जाएँ।"
इस बीच, सीपीएम, सीपीआई और केरल कांग्रेस (एम) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ में ईसाई और आदिवासी समुदायों पर लक्षित हमले की निंदा की। प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ननों से मुलाकात की। सीपीएम नेता वृंदा करात ने गिरफ्तारी को 'असंवैधानिक और गैरकानूनी' करार दिया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। उन्होंने दावा किया, "भाजपा और छत्तीसगढ़ सरकार के दुर्भावनापूर्ण एजेंडे के तहत ननों को जेल में डाला गया है। यह देश में ईसाइयों पर एक लक्षित हमला है।" प्रतिनिधिमंडल ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस के सामने ननों को धमकाने की खुली छूट देने की निंदा की।
हालांकि, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा, "नारायणपुर में पहले भी ऐसी घटनाएँ (मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण) सामने आई हैं। इसलिए इस मामले की जाँच होनी चाहिए। प्राथमिकी में ठोस आधार हैं।"
कोट्टायम के सांसद फ्रांसिस जॉर्ज ने टीएनआईई को बताया, "बुधवार को जो हुआ वह बिल्कुल अप्रत्याशित था। जैसे ही ज़मानत याचिका पेश की गई, सत्र न्यायाधीश ने कहा कि याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास मानव तस्करी के मामलों की सुनवाई का अधिकार नहीं है।" मामला इसलिए और पेचीदा हो गया क्योंकि नारायणपुर और आसपास के इलाके नक्सल प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, "चूंकि इन क्षेत्रों में मानव तस्करी के मामले प्रचलित हैं, इसलिए कानून इस तरह से बनाए गए हैं कि वे एनआईए के दायरे में आते हैं।"





