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कोच्चि Kochi: कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड शनिवार को सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऑटोरिक्शा को राज्य परमिट देने का फैसला किया है। इस फैसले से ऑटोरिक्शा को राज्य में कहीं भी चलने की अनुमति मिल गई है। ऑटोरिक्शा चालक संघ (सीआईटीयू) के मदई क्षेत्र समिति सचिव की याचिका पर विचार करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने यह फैसला लिया। दिलचस्प बात यह है कि सीआईटीयू के राज्य नेतृत्व ने इस मांग से खुद को अलग कर लिया और ऑटोरिक्शा को राज्य परमिट देने के कदम का कड़ा विरोध किया। यह फैसला परिवहन आयुक्त श्रीजीत एस, आईजीपी (यातायात और सड़क सुरक्षा प्रबंधन) स्पर्जन कुमार और राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव प्रकाश कुमार ने संयुक्त रूप से लिया। बैठक के विवरण के अनुसार, "एसटीए ने ऑटोरिक्शा को राज्य परमिट देने का फैसला किया है।
ऑटोरिक्शा के चालक सभी सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।" अब तक ऑटोरिक्शा को अपने जिले की सीमा से अधिकतम 20 किलोमीटर बाहर ही चलने की अनुमति थी। एमवीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "अब, राज्य परमिट लेने वाले ऑटोरिक्शा मालिक राज्य में कहीं भी काम कर सकते हैं।" लंबी दूरी की यात्रा के दौरान सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए 20 किलोमीटर की सीमा तय की गई थी। इस बीच, सीआईटीयू नेतृत्व ने कहा है कि ऑटोरिक्शा को राज्य परमिट दिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे सुरक्षा संबंधी मुद्दे पैदा हो सकते हैं। राज्य ऑटो टैक्सी और लाइट मोटर वर्कर्स फेडरेशन ने भी परिवहन आयुक्त को आदेश वापस लेने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। सीआईटीयू ऑटो टैक्सी फेडरेशन के महासचिव के एस सुनील कुमार ने टीएनआईई को बताया, "हमने मांग की है कि ऑटोरिक्शा को जिला सीमाओं के बाहर 30 किलोमीटर तक चलने की अनुमति दी जाए। लेकिन हम राज्य परमिट देने से सहमत नहीं हैं।"
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Kiran
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