केरल

आबकारी मामले में एंटो ऑगस्टीन को जमानत नहीं, जेल में ही रहेंगे

Tara Tandi
18 Sept 2026 2:47 PM IST
आबकारी मामले में एंटो ऑगस्टीन को जमानत नहीं, जेल में ही रहेंगे
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कल्पेट्टा: आबकारी मामले में गिरफ्तार 'रिपोर्टर चैनल' के मैनेजिंग एडिटर एंटो ऑगस्टीन को कोर्ट से झटका लगा है। सुल्तान बथेरी की ज्यूडिशियल फर्स्ट-क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एंटो की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी। एंटो को 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और वह मनंतवाडी ज़िला जेल में रहेंगे।
कोर्ट ने आबकारी विभाग की दलीलों को सही माना और 'खारिज' (dismissed) आदेश के साथ एंटो की ज़मानत नामंज़ूर कर दी। 'मेसी विवाद' के दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने वायनाड में एंटो ऑगस्टीन के पुश्तैनी घर पर छापा मारा था, जिसमें 69.589 लीटर शराब ज़ब्त की गई थी। शराब आबकारी विभाग को सौंपे जाने के बाद, उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया और उन्हें
गिरफ़्तार
कर लिया गया।
वहीं, बचाव पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि घर एंटो ऑगस्टीन के नाम पर नहीं है। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने ज़मानत का विरोध किया और 2025 तक के टैक्स रिकॉर्ड समेत कई दस्तावेज़ पेश किए, जिनसे साबित हुआ कि घर असल में एंटो के नाम पर ही है। एंटो के घर से विदेशी और अवैध शराब की कुल 43 बोतलें ज़ब्त की गईं। भारतीय क़ानून के तहत, कोई व्यक्ति घर पर सिर्फ़ तीन लीटर शराब ही रख सकता है।
एंटो को कल सुबह कोच्चि में आबकारी विभाग ने गिरफ़्तार किया था और मीनांगडी में असिस्टेंट एक्साइज़ कमिश्नर के ऑफ़िस ले जाया गया था। कोर्ट में पेश करने और रिमांड पर भेजने से पहले, नॉर्थ ज़ोन के जॉइंट एक्साइज़ कमिश्नर वी. बीजू की देखरेख में उनसे पाँच घंटे तक पूछताछ की गई।
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