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बच्चों के पासपोर्ट नियम में बड़ा बदलाव, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नए आवेदन पर 10% छूट जारी रहेगी

Shantanu Roy
18 Sept 2026 2:29 PM IST
बच्चों के पासपोर्ट नियम में बड़ा बदलाव, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नए आवेदन पर 10% छूट जारी रहेगी
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New Delhi. नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब 15 साल से कम उम्र में जारी होने वाला 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट बच्चे के 18 साल के होने या पासपोर्ट जारी होने के 5 साल पूरे होने तक वैध रहेगा। दोनों में जो समय पहले आएगा, उसी दिन पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाएगी। नए नियमों को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
15 साल की सीमा बढ़ाकर 18 साल की गई
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया है। नए प्रावधान के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे का 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अधिकतम 5 साल तक या उसके 18 साल का होने तक वैध रहेगा। पहले यह सीमा 15 साल की उम्र तक थी। यानी बच्चा 5 साल की अवधि पूरी करने से पहले 15 साल का हो जाता था तो पासपोर्ट उसी समय अमान्य हो जाता था।
14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर क्या होगा?
इसे उदाहरण से समझें। पहले अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाता था तो पासपोर्ट की वैधता 15 साल की उम्र तक ही रहती थी। ऐसे मामले में 5 साल की पूरी अवधि का लाभ नहीं मिल पाता था। अब नियम बदल गया है। 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने पर वह 18 साल की उम्र तक वैध रहेगा। हालांकि, इस मामले में भी 5 साल की पूरी अवधि नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चा 18 साल का होने पर पासपोर्ट की वैधता खत्म हो जाएगी।
5 साल या 18 साल, जो पहले आएगा वही अंतिम सीमा
नए नियम को इस तरह समझा जा सकता है कि पासपोर्ट की अधिकतम वैधता 5 साल होगी, लेकिन बच्चे के 18 साल का होने के बाद यह जारी नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर पासपोर्ट जारी होने के 5 साल पूरे होने से पहले बच्चा 18 साल का हो जाता है तो पासपोर्ट 18वें जन्मदिन पर ही समाप्त माना जाएगा। वहीं अगर बच्चा 18 साल का होने से पहले 5 साल की अवधि पूरी कर लेता है तो पासपोर्ट की वैधता 5 साल पूरे होने पर खत्म हो जाएगी।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट
नए नियमों के साथ पासपोर्ट शुल्क से जुड़ी छूट भी जारी रहेगी। 8 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट मिलती रहेगी। हालांकि, पासपोर्ट दोबारा जारी यानी री-इश्यू कराने के आवेदन पर यह छूट लागू नहीं होगी। नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य पासपोर्ट के साथ तत्काल सेवा, नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
फीस में भी हुआ बदलाव
1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बदलाव किया गया है। नाबालिगों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 हो गई है।
फीस बढ़ने के बावजूद 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट जारी रहेगी।
सवाल-जवाब में समझें नया नियम
सवाल: 15 साल से कम उम्र के बच्चों का पासपोर्ट कितने समय तक वैध रहेगा?
जवाब: पासपोर्ट जारी होने की तारीख से 5 साल तक या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो भी पहले हो।
सवाल: पहले क्या व्यवस्था थी?
जवाब: पहले 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट 5 साल या बच्चे के 15 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहता था।
सवाल: नए नियम का ज्यादा फायदा किन बच्चों को होगा?
जवाब: खास तौर पर 12 से 14 साल की उम्र में पासपोर्ट बनवाने वाले बच्चों को। पहले 15 साल की सीमा के कारण उनका पासपोर्ट जल्दी समाप्त हो जाता था, जबकि अब वह 18 साल की उम्र तक चल सकता है।
सवाल: अगर पासपोर्ट बनने के 5 साल पूरे होने से पहले बच्चा 18 साल का हो जाए तो?**
जवाब: पासपोर्ट 18वें जन्मदिन पर ही वैध नहीं रहेगा। 5 साल की अवधि पूरी होने का इंतजार नहीं किया जाएगा।
सवाल: 18 साल की उम्र के बाद क्या करना होगा?
जवाब:वयस्क श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाना होगा।
सवाल: क्या पासपोर्ट की फीस बदली है?
जवाब: हां। 1 जुलाई 2026 से शुल्क में बदलाव किया गया है। नाबालिग के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹1,000 से बढ़कर ₹1,750 हो गई है।
सवाल: क्या बच्चों को फीस में छूट मिलेगी?
जवाब: 8 साल से कम उम्र के बच्चों के नए पासपोर्ट आवेदन पर 10% की छूट जारी रहेगी।
सवाल: क्या री-इश्यू कराने पर भी 10% छूट मिलेगी?
जवाब: नहीं। यह छूट नए पासपोर्ट के आवेदन के लिए है।
सवाल: नए नियम कब अधिसूचित हुए?
जवाब: दिए गए विवरण के अनुसार विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 अधिसूचित किए और इन्हें 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया।
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