केरल

Kerala में मदरसा शिक्षक को नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए 187 साल की सजा

Gulabi Jagat
9 April 2025 6:20 PM IST
Kerala में मदरसा शिक्षक को नाबालिग के यौन उत्पीड़न के लिए 187 साल की सजा
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Kannur: केरल के कन्नूर में एक मदरसा शिक्षक को कोविड -19 महामारी के दौरान 16 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 187 साल जेल की सजा सुनाई गई। मंगलवार को तलिपरम्बा पॉक्सो कोर्ट ने यह फैसला सुनाया । सरकारी वकील एडवोकेट शेरिमोल जोस के अनुसार, अलाकोड़े के मूल निवासी मुहम्मद रफी को इस मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने 9 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडवोकेट जोस ने बताया कि अदालत ने इस बात को ध्यान में रखा कि आरोपी पहले भी यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक अन्य मामले में शामिल रहा है।
आगे की जानकारी का इंतजार है।
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