केरल: थिमिरी बम हमले के मामले में CPM के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सज़ा

Kannur , कन्नूर : थलिपरम्बा की एक अदालत ने 2011 के थिमिरी बम हमले के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई है। यह फ़ैसला राजनीतिक हिंसा के ख़िलाफ़ न्यायपालिका के सख़्त रुख़ को दिखाता है। यह फ़ैसला अतिरिक्त ज़िला और सत्र न्यायाधीश के.एन. प्रशांत ने कन्नूर ज़िले के अलकोडे के पास थिमिरी में हुए हमले से जुड़े मामले में सुनाया। इस हमले में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं पर बम फेंके गए थे।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह हमला पहले से सोच-समझकर किया गया था और यह इस क्षेत्र में बदले की भावना से की जाने वाली राजनीतिक हिंसा के एक बड़े सिलसिले का हिस्सा था। सभी 10 आरोपियों को, जिनमें दूसरे आरोपी टी.वी. बिनु उर्फ़ "उडुम्ब बिनु" भी शामिल हैं, 25 साल की सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई गई। हालाँकि, अदालत ने सज़ा पाए नौ लोगों को अपनी सज़ा एक साथ काटने की इजाज़त दे दी, जिससे उनकी जेल की अवधि असल में घटकर 10 साल रह गई।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि थिमिरी बम हमले की घटना 27 नवंबर, 2011 को हुई थी, जब थिमिरी कॉलेज के पास RSS-BJP कार्यकर्ताओं को ले जा रहे एक वाहन पर बम फेंका गया था। सरकारी वकील के अनुसार, यह हमला इलाके में RSS की एक शाखा खोलने को लेकर हुई तीखी बहस के बाद हुआ था। इससे एक दिन पहले ही तनाव बढ़ गया था, और दोनों गुटों के बीच झड़पों की ख़बरें आई थीं। अभियोजन पक्ष ने आगे बताया कि घटना के समय वाहन में लगभग 30 कार्यकर्ता सफ़र कर रहे थे, जिनमें से नौ लोग धमाके में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।





