केरल

Kerala : अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के लिए टीचर को 36 साल जेल की सज़ा

Kavita2
28 March 2026 3:45 PM IST
Kerala : अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न के लिए टीचर को 36 साल जेल की सज़ा
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Kerala केरल: एक मदरसा टीचर को 10 साल के लड़के के साथ बार-बार अननैचुरल सेक्सुअल असॉल्ट करने के मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत 36 साल जेल और 2,05,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। कोट्टायम मौवेरी दारुल हुदा हाउस के कथिरूर पोन्नयम सरम्बी हिदायतुल इस्लाम हायर सेकेंडरी मदरसा के धार्मिक टीचर सी. मुनीर (46) को थालास्सेरी फास्ट ट्रैक कोर्ट (POCSO) की जज एम.टी. जलजा रानी ने यह सज़ा सुनाई। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे सात महीने की और सज़ा काटनी होगी। मामले में आरोप है कि मदरसे में पढ़ने वाले एक बच्चे के साथ 2014 से 2016 के बीच कई दिनों तक छेड़छाड़ की गई। आरोपी कुथुपरम्बा साउथ LP स्कूल में अरबी का टीचर भी है। कथिरूर पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 199/17 के तहत दर्ज मामले में आरोप है कि उसने बार-बार अननैचुरल सेक्सुअल असॉल्ट और गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट किया और बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

सज़ा थी POCSO एक्ट के तहत 25 साल की सख़्त कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने पर तीन महीने की सख़्त कैद, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 506 (1) के तहत एक साल की सख़्त कैद और 5000 रुपये का जुर्माना, और सेक्शन 377 के तहत 10 साल की सख़्त कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना, और जुर्माना न देने पर तीन महीने की सख़्त कैद।

कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि सज़ा साथ-साथ काटी जानी चाहिए और जुर्माने की रकम सर्वाइवर को दी जानी चाहिए। कथिरूर पुलिस सब-इंस्पेक्टर एस. सुकेश ने यह केस रजिस्टर किया था, जिसकी जांच उस समय के कुथुपरम्बा पुलिस इंस्पेक्टर यू. प्रेमन ने की थी, और चार्जशीट कोर्ट में जमा की गई थी। प्रॉसिक्यूशन की तरफ़ से एडवोकेट पी.एम. भसूरी पेश हुए।

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