केरल
Kerala : सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा को देवीकुलम विधायक के रूप में बहाल किया
Mohammed Raziq
6 May 2025 1:08 PM IST

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Idukki इडुक्की: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए ए राजा को देवीकुलम से विधायक के रूप में बहाल कर दिया है, जिसने 2021 के चुनाव में उनकी जीत को रद्द कर दिया था। मार्च 2023 में, हाई कोर्ट ने राजा की जीत को रद्द कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि वह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र देवीकुलम से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। यूडीएफ उम्मीदवार डी कुमार ने याचिका दायर की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि राजा, एक ईसाई होने के नाते, आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के हकदार नहीं थे। हालांकि, जस्टिस ए अमानुल्लाह और पीके मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राजा के चुनाव को बरकरार रखा, उनके तर्क को स्वीकार करते हुए कि वह हिंदू परैयार समुदाय से हैं। राजा ने दावा किया था कि उनके दादा-दादी परैयार समुदाय के सदस्य थे, जो 10 अगस्त, 1950 से पहले तमिलनाडु से केरल चले गए थे - जिस दिन संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश लागू हुआ था। अदालत ने पहले राजा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था 2021 में कानन देवन प्लांटेशन के महाप्रबंधक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र, जिससे पुष्टि होती है कि राजा की दादी पुष्पम ने 21 फरवरी, 1949 को मुन्नार स्थित चाय बागान में काम करना शुरू किया था।
इन दस्तावेजों को 1950 से पहले के प्रवास के सबूत के रूप में स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने राजा के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें देवीकुलम से विधायक के रूप में काम करना जारी रखने की अनुमति मिल गई।
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