Kerala : सौतेले पिता ने 12 वर्षीय बच्ची से किया बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई 141 साल सश्रम कारावास की सजा
मलप्पुरम: मंजेरी स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 2017 से अपनी 12 वर्षीय सौतेली बेटी से बार-बार बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को 141 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मलप्पुरम वनिता पुलिस द्वारा 2021 में दर्ज मामले के अनुसार, आरोपी ने चार साल तक अपनी सौतेली बेटी के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार किया। महिला पुलिस सर्किल इंस्पेक्टर रसिया बंगालथ ने जांच का नेतृत्व किया और सब इंस्पेक्टर पी वी सिंधु ने चार्जशीट पेश की। मंजेरी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ए एम अशरफ ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376 (3), 354 ए (1), 354 ए (2), पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1), 6 (1), 5(एन), 9(1), 10, 9(एम) और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ए सोमसुंधरन पेश हुए। अ भियोजन पक्ष ने 12 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। इस मामले में जमानत पर बाहर रहने के दौरान आरोपी ने सौतेली बेटी के साथ फिर से दुष्कर्म किया, जिसके लिए उस पर 2022 में एक अलग मामले में मामला दर्ज किया गया। दूसरे मामले की सुनवाई अभी चल रही है।