केरल
kerala: ऑगस्टीन बंधुओं को झटका: पेड़ कटाई केस का चलेगा ट्रायल
Tara Tandi
21 Aug 2026 2:45 PM IST

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KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने मुट्टिल पेड़ कटाई धोखाधड़ी मामले में चोट्टानिक्कारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सी.एस. डायस ने फैसला सुनाया कि यह मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट में उठाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट के शुरुआती सबूतों (prima facie evidence) का ज़िक्र करते हुए याचिका खारिज कर दी। मुख्य आरोपी रोज़ी ऑगस्टीन ने मांग की थी कि वायनाड में वन भूमि से पेड़ काटने के मुख्य मामले में फैसला आने तक चोट्टानिक्कारा कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही रोक दी जाए। रोज़ी के भाई एंटो ऑगस्टीन और जोस कुट्टी ऑगस्टीन भी आरोपी हैं। चोट्टानिक्कारा कोर्ट का मामला अंबालामेडु पुलिस की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप है कि वायनाड के मेप्पाडी फॉरेस्ट रेंज में मुट्टिल से काटी गई लकड़ी को गलत तरीके से बेचा गया और 1.40 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
शिकायतकर्ता करीमुगल मालाबार टिम्बर्स के मालिक एम.एम. अलियार हैं। गुरुवार को एंटो और जोस कुट्टी ने चार्जशीट पढ़ने के लिए पेश होने के चोट्टानिक्कारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ कर दिया। मजिस्ट्रेट ने रोज़ी से बाकी दो लोगों के बारे में पूछा और सवाल किया कि क्या वे दोनों कोर्ट का मज़ाक उड़ा रहे हैं। रोज़ी को एक अलग जगह पर भी ले जाया गया। चार्जशीट पढ़ने की अगली तारीख शुक्रवार को बताई जाएगी। आदेश के अनुसार, सभी आरोपियों को अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश होना होगा। चोट्टानिक्कारा कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल जारी रहेगा, भले ही आरोपियों ने एक नई याचिका दायर की हो जिसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी का मामला इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ऑगस्टीन भाइयों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ट्रायल में शामिल होने की अर्ज़ी पर भी शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।
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