केरल
Kerala: फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा, ससुर की जमीन पर मकान बन रहा
Tara Tandi
15 Aug 2025 2:41 PM IST

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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: आय से अधिक संपत्ति मामले में एडीजीपी एम.आर. अजित कुमार का बयान सामने आया है। विजिलेंस को दिए गए उनके बयान में कहा गया है कि पुलिस के अंदर से ही उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे और यह एक साजिश है।
उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूर्व विधायक पी.वी. अनवर के निर्देशों का पालन करने के लिए नहीं हैं। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के कार्यालय के निर्देश पर अनवर से बात की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने संदेह दूर करने की मांग की। यह घर उनके ससुर द्वारा दी गई ज़मीन पर बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अजित कुमार के बयान में यह भी कहा गया है कि उन्होंने फ्लैट बेचकर कोई मुनाफा नहीं कमाया।
अजित कुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में क्लीन चिट देने वाली विजिलेंस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को विशेष विजिलेंस कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालाँकि विजिलेंस विभाग के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं, फिर भी वे किसी भी स्तर पर जाँच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक ईमानदार अधिकारी को जाँच करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि सच्चाई तभी सामने आएगी जब जाँच सही दिशा में हो।
अदालत ने विजिलेंस के इस बयान की भी आलोचना की कि मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। अदालत ने यह भी पूछा कि अगर जाँच रिपोर्ट अलग होती, तो क्या प्रशासन इसे स्वीकार करता। न्याय व्यवस्था और कानून ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराते और बरी करते हैं। प्रशासन का मुखिया या राजनेता इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विजिलेंस कोर्ट के न्यायाधीश एम. मनोज ने भी स्पष्ट किया था कि ऐसी जाँच स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी।
अदालत ने कहा, सबूत मौजूद हैं
अजित कुमार द्वारा अपने साले से 65 लाख रुपये में फ्लैट खरीदने में रहस्य है। उनके साले ने 34 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा और 22 दिन बाद उसे एडीजीपी को बेच दिया।
इस बात की जाँच नहीं की गई कि उनके साले के लिए किसने भुगतान किया।
बेनामी निषेध अधिनियम और काला धन निषेध अधिनियम के तहत लगाए जा सकने वाले सबूत होने के बावजूद इसकी जाँच नहीं की गई।
केवल अजित कुमार पर विश्वास करके जाँच पूरी कर ली गई। विजिलेंस ने सच्चाई की जाँच करने की ज़हमत नहीं उठाई।
अजित और उनके परिवार के सदस्यों की आय-व्यय की जाँच नहीं की गई। सरकार को हर साल उपलब्ध कराए जाने वाले ज़मीन के ब्योरे की भी जाँच नहीं की गई। विजिलेंस ने शिकायतकर्ता की बात सुनने और आरोपी और उसका समर्थन करने वालों के बयान लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
यह निष्पक्ष जाँच नहीं है। रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि कार्यवाही क़ानूनी नहीं है।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोपों को साबित करने के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए।
अदालत ने जवाब दिया कि जाँच अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने का अवसर नहीं दिया।
8 करोड़ रुपये की ज़मीन-जायदाद
रिपोर्ट में कहा गया है कि अजित और उनकी पत्नी के पास त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम में छह संपत्तियों में 80.21 सेंट ज़मीन है, जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। कौडियार में घर की निर्माण लागत 3.58 करोड़ रुपये है। एसबीआई से 1.5 करोड़ रुपये का कर्ज़ है।
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