केरल
Kerala : शिक्षकों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए केरल पुलिस प्रमुख का नया निर्देश
Mohammed Raziq
7 April 2025 2:49 PM IST

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Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य पुलिस प्रमुख डॉ. शेख दरवेश साहब ने कहा है कि शिक्षकों के खिलाफ शिकायतों से जुड़े मामलों में प्रारंभिक जांच के बाद ही मामला दर्ज किया जाना चाहिए।पुलिस प्रमुख द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, यदि स्कूलों में होने वाली घटनाओं से संबंधित शिकायत छात्रों या अभिभावकों द्वारा की जाती है, तो मामले में प्रारंभिक जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए।
इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने इस संबंध में एक निर्देश जारी किया था। जिन मामलों में शिकायत में ऐसे अपराध शामिल हैं, जिनके परिणामस्वरूप तीन से सात साल तक की सजा हो सकती है, प्रारंभिक जांच पुलिस उपाधीक्षक (डीवाईएसपी) या उच्च रैंक के अधिकारी द्वारा अधिकृत की जानी चाहिए।इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में, आगे की कार्रवाई करने से पहले शिक्षक और शिकायतकर्ता को यदि आवश्यक हो तो नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि प्रारंभिक जांच के बाद मामला वैध लगता है, तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। प्रारंभिक जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी होनी चाहिए
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