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Kerala केरल: केरल Kerala राज्य ने तकनीकी विश्वविद्यालय और डिजिटल विश्वविद्यालय में अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार की सिफ़ारिशों को खारिज कर दिया है।केरल ने इन नियुक्तियों को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। केरल ने तर्क दिया है कि राज्यपाल की कार्रवाई एकतरफा है और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले का उल्लंघन है।
केरल की दलील के अनुसार, अंतरिम कुलपतियों की नियुक्तियाँ तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(7) और डिजिटल विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 11(10) के तहत की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया है कि इन प्रावधानों को पहले केरल उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा था। इन धाराओं के तहत, राज्यपाल - कुलाधिपति के रूप में कार्य करते हुए - राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित पैनल से कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हैं।
हालाँकि, राज्यपाल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पैनल को दरकिनार करते हुए पिछले अंतरिम कुलपतियों - सीज़ा थॉमस और के शिवप्रसाद - को फिर से नियुक्त कर दिया। राज्य के स्थायी वकील सी.के. शशि द्वारा दायर याचिका के अनुसार, यह वैधानिक मानदंडों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ करेगी।
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