केरल
kerala: गाड़ियों में व्लॉगिंग पर हाई कोर्ट ने पुलिस को सख्त कार्रवाई का आदेश दिया
Tara Tandi
22 Nov 2025 6:10 PM IST

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KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि चलती गाड़ियों के ड्राइवर केबिन के अंदर व्लॉग फिल्माने, चमकदार लाइटों का इस्तेमाल करने और गाड़ी में गैर-कानूनी बदलाव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य के पुलिस चीफ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मोटर व्हीकल रूल्स और पिछले कोर्ट ऑर्डर के अनुसार काम करने का निर्देश दिया। यह अंतरिम आदेश जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस एस मुरलीकृष्णन की डिवीजन बेंच ने गैर-कानूनी गाड़ी मॉडिफिकेशन से होने वाले सेफ्टी इश्यू के बारे में खुद से लिए गए एक मामले में जारी किया। भारी बारिश की चेतावनी- पूरे केरल में भारी बारिश की चेतावनी जारी; तिरुवनंतपुरम समेत जिलों में येलो अलर्ट
शुक्रवार को ओपन कोर्ट में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कई वीडियो दिखाए गए। एक वीडियो में एक कार्गो लॉरी को लापरवाही से चलाते हुए दिखाया गया, जबकि ड्राइवर केबिन में वीडियो बना रहा था, जिससे एक पैसेंजर बस और उसके पीछे एक और लॉरी की टक्कर हो गई। कोर्ट ने एक ट्रिप के दौरान लेज़र लाइट और तेज़ म्यूज़िक लगी बस के अंदर नाच रहे स्टूडेंट्स, एक मॉडिफाइड रिकवरी वैन में सफर कर रहे कई लोगों और LED पैनल कंस्ट्रक्शन दिखाने वाले क्लिप भी देखे। कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे पहचानें कि ये घटनाएं कहां हुईं और एक रिपोर्ट जमा करें।
कोर्ट ने कहा कि हर गैर-कानूनी लाइट के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है कि वे वीडियो में दिखाई गई ट्रिप में शामिल स्कूलों के बारे में जानकारी दें। रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वे कोर्ट को मिले वीडियो को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को तुरंत कार्रवाई के लिए भेजें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कोर्ट को बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को सख्ती से लागू करने के लिए एक सर्कुलर पहले ही जारी किया जा चुका है। मामले की दो हफ्ते में फिर से समीक्षा की जाएगी।
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