केरल

Kerala: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में पार्षदों को हाईकोर्ट नोटिस

Tara Tandi
15 Jan 2026 5:33 PM IST
Kerala: तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में पार्षदों को हाईकोर्ट नोटिस
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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल हाई कोर्ट ने लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत के बाद भगवान के नाम पर शपथ लेने वाले 20 काउंसलर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में BJP के 20 काउंसलर को जारी किए गए थे। यह कार्रवाई CPM पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर और काउंसलर एस पी दीपक की अर्जी पर की गई
CPM लीडर ने कई भगवान और शहीदों के नाम पर शपथ लेने को अमान्य करने की अर्जी दी थी। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार करते हुए पूछा कि शपथ लेने में 'भगवान के नाम पर' की जगह कई भगवान के नाम का ज़िक्र कैसे हो सकता है।
दीपक ने नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा किया था जिसमें BJP काउंसलर ने वोटिंग से ठीक पहले भगवान के नाम पर शपथ ली थी, जिससे विवाद हुआ था। हालांकि, कलेक्टर अनु कुमारी ने जवाब दिया कि यह बात शपथ लेने से पहले उठानी चाहिए थी। इस पर BJP मेंबरों ने तालियां बजाकर जवाब दिया। कलेक्टर ने शपथ लेने के बाद फॉर्म पर साइन करने और मीटिंग में आने का निर्देश दिया था, और कहा था कि वे सदस्य बन गए हैं और अगर उन्हें कोई और शिकायत है तो वे कोर्ट जा सकते हैं। BJP पार्षदों ने भगवान अयप्पा, कविलम्मा, अट्टुकलम्मा, भारतम्बा, श्रीपद्मनाभन, गुरुदेवन, बलिदानीकल वगैरह के नाम पर शपथ ली।
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