केरल
Kerala : सीएम पिनाराई विजयन और बेटी वीना को हाईकोर्ट का नोटिस, हलफनामा मांगा गया
Tara Tandi
27 May 2025 6:07 PM IST

x
KOCHI कोच्चि: हाईकोर्ट ने मासिक भुगतान मामले में सभी विपक्षी पक्षों की सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, उनकी बेटी वीना, वीना के स्वामित्व वाली एक्सालॉजिक कंपनी और सीएमआरएल समेत सभी विपक्षी पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की पीठ ने विचार किया।
पत्रकार एमआर अजयन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि पिनाराई विजयन ने वीना को ढाल बनाकर सीएमआरएल से रिश्वत ली। अजयन ने ही मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि अंतरिम निपटान बोर्ड के आदेश में अनियमितताओं की पुष्टि हुई है और इसलिए मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है।
मामले पर दूसरी पीठ ने विचार किया और बाद में इसे मुख्य न्यायाधीश की पीठ को सौंप दिया गया। पिछली बार जब मामले पर विचार किया गया था, तो खंडपीठ ने अंतरिम निपटान बोर्ड के आदेश में उल्लेखित लोगों की सूची मांगी थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने आज कोर्ट को सूचित किया कि सूची जमा करना आयकर विभाग का काम है। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मासिक भुगतान मामले में वीना, उनकी फर्म, सीएमआरएल कंपनी के एमडी और अधिकारियों को आरोपी बनाते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। वीना की एक्सालॉजिक कंपनी पर प्रति वर्ष 66 लाख रुपये की देनदारी थी। बाद में, कंपनी ने सीएमआरएल के साथ लेन-देन शुरू किया, जो अंततः उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया। 2017 से 2019 तक सीएमआरएल के साथ लेन-देन किए गए। सीएमआरएल से वीना को हर महीने 5 लाख रुपये मिलते थे। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि कंपनी के नाम पर हर महीने 3 लाख रुपये आते थे। एसएफआईओ ने एर्नाकुलम एडिशनल सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
TagsKerala सीएम पिनाराई विजयनबेटी वीना हाईकोर्ट नोटिसहलफनामा मांगा गयाKerala CM Pinarayi Vijayandaughter Veena High Court noticeaffidavit soughtजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





