केरल

Kerala High Court: लॉरेंस के शव को शवगृह में रखना चाहिए

Usha dhiwar
30 Sep 2024 1:57 PM GMT
Kerala High Court: लॉरेंस के शव को शवगृह में रखना चाहिए
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Kerala केरल:सीपीएम नेता एम.एम. लॉरेंस के शव को मेडिकल अध्ययन के लिए छोड़े बिना हाईकोर्ट को शवगृह में रखना चाहिए। कोर्ट ने यह निर्देश कलमस्सेरी मेडिकल कॉलेज को दिया है। कोर्ट का यह आदेश बेटी आशा लॉरेंस की शव को अपने कब्जे में लेने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करते हुए आया है।

कोर्ट ने याचिका पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एर्नाकुलम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा शव को अध्ययन के लिए अपने कब्जे में लेने के फैसले की सुनवाई में चूक के आरोपों पर गौर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया कि क्या मेडिकल शिक्षा निदेशालय के प्रमुख को दोबारा सुनवाई करने का काम सौंपा जा सकता है। जस्टिस वीजी अरुण गुरुवार को फिर से याचिका पर सुनवाई करेंगे।
आशा की याचिका में आरोप है कि मेडिकल कॉलेज का शव अपने कब्जे में लेने का फैसला मनमाना और अवैध है। सहमति पत्र की प्रामाणिकता पर संदेह है जिसमें कहा गया है कि लॉरेंस ने कहा था कि शव को मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाना चाहिए। उनके बेटे समेत लोगों का दावा है कि लॉरेंस ने कहा था। केवल इसी बात को ध्यान में रखते हुए आशा ने अदालत से शव को न सौंपने तथा धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
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