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THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: केरल के स्थानीय स्व-शासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें स्थानीय निकायों को उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है जो सड़कों के किनारे जैसी सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। नए निर्देशों के तहत, आवारा कुत्तों को केवल स्थानीय निकायों द्वारा हर वार्ड में तय किए गए फीडिंग सेंटरों पर ही खाना खिलाया जा सकता है। जो लोग तय जगहों के अलावा कहीं और कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निकाय शिकायतें दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शुरू करेंगे।
सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकना संबंधित स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी होगी। ऐसे संस्थानों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए, और संस्थान के प्रमुख भी अपने परिसर को आवारा कुत्तों से मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। अगर संस्थान के प्रमुख इस जिम्मेदारी को पूरा करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, सुरक्षा और ग्राउंडकीपिंग स्टाफ को चौबीसों घंटे निगरानी रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवारा कुत्ते परिसर में शरण न लें।
सर्कुलर में स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का काम तेज करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। स्थानीय निकाय आवारा कुत्तों को गोद लेने के इच्छुक लोगों से आवेदन स्वीकार करेंगे, और जानवरों को विशेष पहचान टैग लगाने के बाद उन्हें सौंपा जा सकता है। खतरनाक माने जाने वाले कुत्तों को लागू नियमों के अनुसार यूथेनेशिया (दर्द-रहित मृत्यु) दिया जा सकता है। सरकार ने कहा कि आवारा कुत्तों के नियंत्रण और यूथेनेशिया पर विस्तृत दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।
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