केरल
kerala : नाबालिग बेटी की हत्या के दोषी पिता और सौतेली मां को उम्रकैद की सजा
Tara Tandi
30 Oct 2025 2:47 PM IST

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KOCHI कोच्चि: कोझिकोड की छह वर्षीय बच्ची अदिति एस नंबूदरी की क्रूर यातना के बाद मौत हो गई थी। उसके पिता और सौतेली माँ, सुब्रमण्यम नंबूदरी और रामला बेगम उर्फ देविका अंतरजनम को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रियो डी जेनेरियो की झुग्गियों में पुलिस के 'सबसे घातक' छापे में 132 लोगों की मौत
उच्च न्यायालय ने दोनों पर हत्या का आरोप लगाया था। उच्च न्यायालय ने कोझिकोड के अतिरिक्त सत्र न्यायालय के इस निष्कर्ष को खारिज कर दिया था कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का आरोप कायम नहीं रह सकता। निचली अदालत ने आरोपियों को क्रमशः दो और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। सरकार ने इसके खिलाफ अपील की थी। उच्च न्यायालय ने यह भी आकलन किया था कि लड़की के भाई के बयान पर विचार करने के बाद आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। यह फैसला न्यायमूर्ति वी राजा विजयराघवन और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार की पीठ ने सुनाया।
सुब्रमण्यम नंबूदरी की पहली शादी से हुई बेटी अदिति ने 29 अप्रैल 2013 को क्रूर यातनाओं के बाद दम तोड़ दिया। इस रिश्ते से सुब्रमण्यम का एक दस साल का बेटा भी था। अपनी पहली पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद, उन्होंने 2011 में रामला बेगम (देविका अंतरजनम) से शादी की। उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु के छह महीने बाद उससे शादी की। देविका एक चोरी के मामले में आरोपी थी।
देविका ने दोनों बच्चों को खत्म करने के इरादे से क्रूर यातनाएँ दीं। उसने उन्हें खाना दिए बिना ही कड़ी मेहनत करवाई और अदिति के गुप्तांगों पर उबलता पानी डाल दिया। हालाँकि बच्ची गंभीर रूप से जल गई थी, फिर भी उन्होंने उसका इलाज कराने की ज़हमत नहीं उठाई और इससे उसकी मौत हो गई। निचली अदालत ने पाया कि आरोपियों का बच्चे को मारने का इरादा नहीं था और उन्होंने उसे केवल अनुशासन सिखाने के लिए घायल किया था। उच्च न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने चिकित्सा साक्ष्य पर विचार नहीं किया और बचाव पक्ष की दलीलों को प्राथमिकता दी। इसके बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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