केरल

kerala: इमरजेंसी मरीजों को बिना भुगतान रोका नहीं जा सकता, कोर्ट ने अस्पतालों को चेताया

Tara Tandi
27 Nov 2025 3:17 PM IST
kerala: इमरजेंसी मरीजों को बिना भुगतान रोका नहीं जा सकता, कोर्ट ने अस्पतालों को चेताया
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KOCHI कोच्चि: हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी अस्पताल गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को जान बचाने वाला इमरजेंसी इलाज देने में नाकाम न हो। प्राइवेट अस्पताल यह दबाव न डालें कि एडवांस पेमेंट नहीं मिला है। कागज़ात की कमी के आधार पर भी इलाज से मना न किया जाए। इन मरीजों को बेहतर सुविधाओं वाले अस्पताल में ले जाते समय सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और वी.एम. श्यामकुमार की डिवीजन बेंच ने आदेश में यह साफ किया। सिंगल बेंच, जिसने केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और रूल्स, 2018 को बरकरार रखा, ने इस आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते हुए यह अहम फैसला सुनाया। ये अपीलें
केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन और IMA केरल यूनिट ने दायर की थीं।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून संविधान और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के सभी अस्पतालों पर लागू होता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इलाज की फीस, पैकेज की रकम और मरीजों के अधिकारों की जानकारी अस्पतालों और संबंधित वेबसाइटों पर दिखाई जानी चाहिए। नोटिस मलयालम और अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए। सभी अस्पतालों के कर्मचारियों की पूरी जानकारी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को दी जानी चाहिए। मेडिकल लापरवाही की शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस में की जा सकती है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि मरीज गंभीर शिकायत सीधे चीफ सेक्रेटरी या राज्य पुलिस चीफ के पास कर सकते हैं।
सभी संस्थानों को 30 दिनों के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को लिखकर भरोसा देना चाहिए कि वे निर्देशों का पालन करेंगे। अथॉरिटी को 60 दिनों के अंदर इंस्पेक्शन करना चाहिए और डिफॉल्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिल और रिपोर्ट देनी चाहिए। अस्पताल में और वेबसाइट पर उपलब्ध सर्विस और फीस की जानकारी देनी चाहिए। ब्रोशर भी पब्लिश करने चाहिए। बेड, ICU, एम्बुलेंस वगैरह की जानकारी और फोन नंबर दिखाने चाहिए। डिस्चार्ज के समय सभी बिल, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जैसे स्कैन सौंपने चाहिए।
शिकायत का निपटारा ज़रूरी है। सभी अस्पतालों में शिकायत का निपटारा करने का सिस्टम ज़रूरी है। जिस ऑफिसर से शिकायत करनी है, उसका नाम, फोन नंबर, ई-मेल और DMO हेल्पलाइन नंबर दिखाना चाहिए। शिकायत के लिए रसीद दी जानी चाहिए और इसे सात दिनों के अंदर निपटाया जाना चाहिए। हर महीने DMO को रिपोर्ट जमा करनी चाहिए। जो शिकायतें हल नहीं होतीं, उन्हें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (हेल्थ) को भेजा जाना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसल किया जा सकता है। शिकायत करने वाले सिविल और क्रिमिनल तरीकों से राहत मांग सकते हैं।
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