केरल
केरल की अदालत ने शर्तों के उल्लंघन के आरोप में एसएफआई के राज्य सचिव की जमानत रद्द कर दी
Gulabi Jagat
24 Jan 2023 7:28 PM IST

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कोच्चि (एएनआई): केरल के एर्नाकुलम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मंगलवार को पीएम अर्शो को कथित रूप से जमानत शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दी गई जमानत रद्द कर दी।
पीएम अर्शो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की छात्र शाखा, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य सचिव हैं।
एर्नाकुलम के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में पीएम अर्शो को दी गई जमानत रद्द कर दी। उसे पिछले साल हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में जमानत मिली थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपराध शाखा द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर उसकी जमानत रद्द कर दी कि वह (पीएम अर्शो) हर शनिवार को अपराध शाखा के पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय में हस्ताक्षर नहीं करता था।
उसके खिलाफ 2018 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। और बाद में उसे पिछले साल भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 308, 355, 323, 324, 506 और 427 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अर्शो को पुलिस ने 12 जून, 2022 को मामलों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और केरल उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त, 2022 को कड़ी शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी थी। (एएनआई)
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