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KOZHIKODE कोझिकोड: स्कूलों में प्रवेश लेने के बाद भी छात्रों को सरकार की नामांकन सूची में शामिल करने के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर आरोप बढ़ रहे हैं - आलोचकों का कहना है कि यह कदम शिक्षा के अधिकार को कमजोर करता है। सरकार द्वारा आधार के बिना छात्रों के लिए जन्म प्रमाण पत्र को आयु के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार करने से इनकार करने के बाद यह मुद्दा और भी गंभीर हो गया।
अभी तक, छठे कार्य दिवस पर ‘सम्पूर्ण’ पोर्टल पर पंजीकृत छात्रों को सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। इसके बाद यह डेटा ‘समन्वय’ पोर्टल के साथ सिंक किया जाएगा। सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस बिंदु के बाद कोई और अपडेट स्वीकार नहीं किया जाएगा। ‘सम्पूर्ण’ पोर्टल में छात्र का विवरण - जैसे जन्म तिथि - आधार रिकॉर्ड के अनुसार ही शामिल होना चाहिए।
सरकार ने निर्देश दिया है कि बिना आधार वाले छात्रों को छह कार्य दिवसों के भीतर आधार प्राप्त करना होगा। हालांकि, यह समयसीमा अव्यावहारिक मानी जाती है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन स्थायी आदेश अपरिवर्तित है: छठे कार्य दिवस तक आधार के बिना किसी भी छात्र को आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। भले ही आधार बाद में बनाया गया हो, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये छात्रों के लिए शिक्षा के अधिकार को खत्म कर देते हैं। जन्म प्रमाण पत्र के-स्मार्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, और कोई भी इसकी वैधता और प्रामाणिकता को सत्यापित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम भी इसी दावे पर कायम है।
आधार कार्ड जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने भी इसकी पुष्टि की है। फिर भी प्रवेश के लिए आधार कार्ड पर जोर देने में राज्य सरकार का यह अड़ियल रवैया एक संकट है।
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