केरल
kerala: चीनीकुझी हत्याकांड में आरोपी दोषी करार, सजा 30 अक्टूबर को सुनाई जाएगी
Tara Tandi
28 Oct 2025 4:48 PM IST

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THODUPUZHA थोडुपुझा: संपत्ति विवाद में अपने बेटे, बहू और उनके दो बच्चों की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी पाया है। सजा की अवधि 30 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। थोडुपुझा मुत्तम प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ऐश के बल ने यह फैसला सुनाया। आरोपी चीनीकुझी निवासी हमीद (80) है। त्रिशूर वृद्धाश्रम - हत्या के आरोपी के गुप्तांग काटे और आँखें निकाली गईं; त्रिशूर वृद्धाश्रम से पादरी समेत तीन गिरफ्तार
चीनीकुझी, उडुम्बन्नूर, थोडुपुझा निवासी मुहम्मद फैजल (45), उनकी पत्नी शीबा (40) और उनके बच्चों मेहरिन (16) और असना (13) की 19 मार्च, 2022 को हत्या की खबर ने पूरे गृहनगर को झकझोर कर रख दिया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके अपने दादा ने ही अपने दो पोते-पोतियों की हत्या कर दी थी। हमीद ने यह सुनिश्चित करने के बाद कि परिवार सो गया है, फैज़ल के बेडरूम में पेट्रोल फेंक दिया। परिवार को भागने से रोकने के लिए उसने दरवाज़े बाहर से बंद कर दिए और फिर आग लगा दी।
फैज़ल, उसकी पत्नी और बच्चों के सो जाने के बाद, उसने पानी की टंकी से पानी निकाल दिया। उसने पड़ोसी के घर में पानी पहुँचाने वाली मोटर की बिजली भी काट दी। फिर उसने बेडरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया और पेट्रोल की दो बोतलों में आग लगाकर खिड़की से अंदर फेंक दी। आग लगते ही चीखते हुए उठे फैज़ल और उसका परिवार कमरे से सटे बाथरूम में गए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पानी नहीं था।
उनके पड़ोसी राहुल ने दौड़कर हमीद को नीचे धकेला, लेकिन उसने फिर से खिड़की से पेट्रोल की बोतलें फेंक दीं। चीख-पुकार और धमाके सुनकर जागे पड़ोसी घर के अंदर नहीं घुस सके। हमीद को घटना वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था।
महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के अलावा, अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कार्यवाही शीघ्रता से पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट एम. सुनील महेश्वरन पिल्लई उपस्थित हुए। अभियोजन पक्ष ने 71 गवाहों से और बचाव पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित 139 दस्तावेज़ भी साक्ष्य के रूप में अदालत में पेश किए।
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