
Kerala केरल : तिरुवनंतपुरम सतर्कता न्यायालय ने कल्लारा ग्राम पंचायत के वेल्लमकुडी वार्ड की पूर्व सदस्य के. शीला को एक भवन निर्माण परियोजना में अनियमितता बरतने के आरोप में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उन्हें एक लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। कल्लारा ग्राम पंचायत ने 2011-2012 की वार्षिक योजना में भवन निर्माण परियोजना को क्रियान्वित किया था। 3 अगस्त, 2011 को ग्राम सभा ने वेल्लमकुडी वार्ड के लाभार्थियों का चयन किया और उसे कार्यवृत्त में दर्ज किया।
वेल्लमकुडी वार्ड की सदस्य शीला, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित लाभार्थियों की सूची में कृत्रिम रूप से अन्य लोगों के नाम जोड़ रही थीं। ग्राम पंचायत ने सूची में नाम जुड़वाने वाले लोगों को योजना के तहत मकान भी दिए।
सतर्कता न्यायालय ने शीला के खिलाफ ग्राम सभा या पंचायत समिति की मंजूरी के बिना कार्यवृत्त में संशोधन करके और अतिरिक्त लाभार्थियों को आमंत्रित करके योजना में कथित रूप से छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया है।





