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Mannarkkad (Palakkad) मन्नारक्कड़ (पलक्कड़): यहां की एक विशेष अदालत ने पलक्कड़ के करिम्पुझा की 71 वर्षीय नबीसा की हत्या के लिए बशीर (45) और फसीला (36) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायमूर्ति जोमन जॉन की पीठ ने दोषी दंपत्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।यह घटना 23 जून, 2016 को हुई थी, जब मन्नारक्कड़ में रिश्तेदारों से मिलने गई नबीसा (71) को उसके पोते बशीर और उसकी पत्नी फसीला ने फुसलाकर किराए के घर में ले गए। यहीं पर उन्होंने कथित तौर पर उसके खाने में जहर मिला दिया और जबरन उसके मुंह में जहर डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अगली सुबह दंपत्ति ने उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया।
नट्टुक्कल पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में शव के पास एक सुसाइड नोट और नबीसा का फोन मिला, जिसके बाद उन्होंने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया। हालाँकि, नोट ने संदेह पैदा किया क्योंकि नबीसा को अनपढ़ माना जाता था।रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा आगे की जांच में पता चला कि सोने के गहने गायब होने के विवाद के कारण बशीर और फसीला को नबीसा का घर छोड़ना पड़ा था। चार्जशीट के अनुसार, दंपति ने नबीसा के खिलाफ अपने रिश्तेदारों को चोरी की बात बताने के लिए रंजिश रखी थी।
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SANTOSI TANDI
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