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तिरुवनंतपुरम: कोचिंग संस्थानों को छोड़कर शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रों की शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में नहीं आएंगी, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने फैसला सुनाया है।
एस.सी.डी.आर.सी. ने कासरगोड जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा बेंगलुरू स्थित एक दंत चिकित्सा संस्थान के खिलाफ पारित आदेश को रद्द कर दिया।
एस.सी.डी.आर.सी. का यह आदेश कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (के.ई.ए.) द्वारा जिला आयोग के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया है। यह कासरगोड के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर आधारित था, जिसमें बेंगलुरू के एक दंत चिकित्सा संस्थान की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाया गया था।
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