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KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने मासिक भुगतान मामले की जांच कर रहे ED अधिकारियों पर हमले के मामले में नौ आरोपियों को सशर्त ज़मानत दे दी है। इस मामले में आरोपी 66 दिनों से रिमांड पर थे। कोर्ट ने आरोपियों को ज़मानत तब दी जब जांच अंतिम चरण में पहुंच गई थी। साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपियों के खिलाफ़ हत्या के प्रयास का आरोप प्रथम दृष्टया नहीं बनता है। इससे अभियोजन पक्ष को बड़ा झटका लगा है।
CPM कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उन्हें इस मामले में दो हफ़्ते के भीतर ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिकाएं दो बार खारिज कर दी थीं। आरोपियों की ओर से जाने-माने वकीलों की एक टीम पेश हुई, जिसमें केरल के पूर्व अभियोजन महानिदेशक टी ए शाजी, ए जी गोपालकृष्णन कुरुप और वरिष्ठ आपराधिक वकील विजयभानु और एस राजीव शामिल थे।
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