DFO कार्यालय में तोड़फोड़ केस: अदालत ने विधायक पीवी अनवर को जमानत दी

Malappuram मलप्पुरम: मलप्पुरम जिले की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को जिला वन कार्यालय (डीएफओ) में तोड़फोड़ करने के आरोपों से संबंधित एक मामले में केरल के निर्दलीय विधायक पी.वी. अनवर को जमानत दे दी। अनवर की जमानत याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने मामले में आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की मांग करने वाली पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया और विधायक की याचिका स्वीकार कर ली। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनवर फिलहाल थावनूर सेंट्रल जेल में बंद है और जमानत आदेश पर अमल करने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा।
उत्तरी केरल के इस जिले में हाथी के हमले में एक आदिवासी व्यक्ति की मौत पर विरोध प्रदर्शन के बाद वन कार्यालय में कथित रूप से तोड़फोड़ करने के आरोप में विधायक को रविवार को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच, अनवर के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा गया है, "मेरे साथ खड़े सभी लोगों को बधाई। आप सभी से मिलूंगा।" नीलांबुर पुलिस ने इस घटना के लिए अनवर और 10 अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एफआईआर के अनुसार, विधायक के नेतृत्व में करीब 40 लोगों ने वन कार्यालय के सामने धरना दिया और उनमें से 10 ने बाद में उत्तरी डीएफओ के कार्यालय में जबरन घुसकर कार्यालय कक्ष में सामान नष्ट कर दिया। उन पर लोक सेवकों के कर्तव्य में बाधा डालने का भी आरोप लगाया गया है क्योंकि उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को धक्का दिया।





