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KOCHI कोच्चि: फिल्म 'द केरला स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड' के टाइटल को चुनौती देने वाली पिटीशन पर आज सुनवाई जारी रहेगी। यह फिल्म 2023 की विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' का सीक्वल है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और आतंकवाद जैसे विषयों पर फोकस जारी है, लेकिन इसका दायरा सिर्फ केरल राज्य से आगे बढ़ाया गया है। मामले में प्रोड्यूसर और दूसरों की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं। इस मामले पर जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की बेंच विचार कर रही है।
फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। हालांकि कोर्ट ने पिटीशनर की इस दलील पर विचार करते हुए फिल्म देखने में दिलचस्पी दिखाई कि फिल्म में केरल को गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह का मानना है कि ऐसी फिल्म के मामले में कोर्ट की जांच की कोई जरूरत नहीं है जिसे सेंसर बोर्ड ने दिखाने की इजाजत दे दी है। प्रोड्यूसर की ओर से पेश सीनियर वकील एस श्रीकुमार ने दलील दी कि टीजर में जो दिखाया गया था, वह फिल्म में नहीं है। पिटीशनर ने बताया कि मेकर्स खुद दावा करते हैं कि फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है।
पिटीशनर की तरफ से पेश एडवोकेट मैत्रेयी सचिदानंद हेगड़े ने कहा, "टीज़र और ट्रेलर गुमराह करने वाले हैं। वे (प्रोड्यूसर) टीज़र और ट्रेलर के ज़रिए इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं, जो वे सीधे नहीं कर सकते।" पिटीशनर ने समझाया, "फिल्म मलयाली लोगों की रेप्युटेशन पर असर डालती है। केरल में रहने वाले एक व्यक्ति के तौर पर, फिल्म पर कोर्ट में सवाल उठाया जा सकता है।" कोर्ट ने कहा, "हमारे पास केरल क्राइम फाइल्स हैं, हमारे पास कई कहानियां हैं..." कोर्ट ने यह भी बताया कि फिल्म 'हाल' से पहले बीफ बिरयानी जैसे कुछ रेफरेंस हटा दिए गए थे। कोर्ट कन्नूर की रहने वाली श्रीदेवी नंबूदरी और अतुल रॉय की फाइल की गई पिटीशन पर विचार कर रही है।
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