kochhi कोच्चि: सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन के खिलाफ केरल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है, जिसमें सार्वजनिक सड़कों और सड़क के किनारों पर बैठकों पर रोक लगाने वाले न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता, एर्नाकुलम निवासी एन प्रकाश ने 2010 के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें मुख्य सचिव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इस तरह की सभाओं की अनुमति नहीं देने और उल्लंघन में स्थापित किसी भी मंच या स्थापना को हटाने का निर्देश दिया गया था।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में दावा किया गया है कि सीपीएम ने 5 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में वंचियूर कोर्ट कॉम्प्लेक्स और पुलिस स्टेशन के बाहर अपना पलायम क्षेत्र सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें सड़क को बाधित करने वाला एक मंच बनाया गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कृत्य सीधे तौर पर अदालत के आदेशों का उल्लंघन करता है और प्रतिवादियों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उत्तरदायी ठहराता है। गोविंदन के अलावा, राज्य पुलिस प्रमुख, तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त और वंचियूर पुलिस स्टेशन के सर्किल इंस्पेक्टर को भी याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है।