केरल

FEMA के तहत कार्रवाई: मेसी इवेंट स्पॉन्सर को नोटिस

Tara Tandi
29 Aug 2026 3:50 PM IST
FEMA के तहत कार्रवाई: मेसी इवेंट स्पॉन्सर को नोटिस
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KOCHI कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लियोनेल मेसी को केरल लाने के बहाने एक विदेशी एजेंसी को 126 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने वाले प्रायोजक (sponsor) के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया है। ED का शुरुआती निष्कर्ष यह है कि प्रायोजक ने FEMA के नियमों का पालन नहीं किया। इस बीच, यह पता लगाने के लिए कि क्या इस लेन-देन में काले धन का इस्तेमाल किया गया था (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम), किसी एजेंसी का मामला दर्ज करना ज़रूरी है। हालांकि, FEMA अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने में कोई बाधा नहीं है। इसीलिए यह मामला स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए
दर्ज किया
गया।
यह मामला रकम ट्रांसफर से जुड़े दस्तावेजों, प्रायोजक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते और सहायक दस्तावेजों की जांच के बाद दर्ज किया गया। राज्य खेल विभाग के सचिव की रिपोर्ट और दस्तावेज भी एकत्र किए गए। GST विभाग ने भी इंटेलिजेंस विंग से मिली जानकारी की जांच की। प्रायोजकों को नोटिस दिया जाएगा: 1. प्रायोजकों को पैसे के लेन-देन से संबंधित विवरण और दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। 2. प्रायोजक के इस दावे से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जाएंगे कि यह रकम रिजर्व बैंक की मंजूरी से चुकाई गई थी। क्राइम ब्रांच या विजिलेंस? राज्य सरकार जांच क्राइम ब्रांच या विजिलेंस को सौंप सकती है। राज्य एजेंसी मेसी को लाने के लिए किए गए वित्तीय लेन-देन की भी जांच करेगी।

अगर राज्य एजेंसी मामला दर्ज करती है, तो ED भी एक और मामला दर्ज कर इन मामलों की जांच कर सकती है। ट्रांसफर किए गए पैसे का स्रोत, दो वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रायोजक को दी गई रकम, कोच्चि में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नवीनीकरण पर खर्च की गई रकम, पैसे का स्रोत, क्या इस कार्यक्रम की आड़ में काले धन को सफेद किया गया (मनी लॉन्ड्रिंग), और पैसे के लेन-देन में पारदर्शिता की विस्तार से जांच की जाएगी।
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