छत्तीसगढ़

दोस्त ने ही हेलमेट से सिर पर वार कर की थी हत्या, न्यायालय से आरोपी को आजीवन कारावास

jantaserishta.com
29 Aug 2026 3:07 PM IST
दोस्त ने ही हेलमेट से सिर पर वार कर की थी हत्या, न्यायालय से आरोपी को आजीवन कारावास
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छत्तीसगढ़.

धमतरी: गंगरेल मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच मिले शव के चर्चित हत्या मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते अपने ही दोस्त की हेलमेट से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी।

यह मामला थाना रूद्री क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 3 दिसंबर 2024 को थाना सिहावा में बीरेंद्र देवांगन पिता गिरधारी लाल देवांगन (55 वर्ष), निवासी पदमपुर के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उसी दिन मानव वन के आगे गंगरेल रोड किनारे एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलने की सूचना पर थाना रूद्री पुलिस मौके पर पहुंची।
जांच के दौरान मोटरसाइकिल की पहचान की गई, जो लापता बीरेंद्र देवांगन की निकली। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के दौरान 6 दिसंबर 2024 को मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। बाद में शव की पहचान बीरेंद्र देवांगन के रूप में हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके के हालात के आधार पर पुलिस को हत्या की आशंका हुई। इसके बाद थाना रूद्री पुलिस और साइबर टीम ने मामले की जांच शुरू की। जांच में तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और अन्य महत्वपूर्ण सबूत जुटाए गए।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू (37 वर्ष), निवासी धनोरा, जिला दुर्ग को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की हत्या में संलिप्तता साबित हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एवं द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश धमतरी ने 27 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया। न्यायालय ने CCTV फुटेज, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी खुशवंत उर्फ खूबू साहू को हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
उत्कृष्ट विवेचना के लिए पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित
धमतरी पुलिस की प्रभावी जांच, तकनीकी साक्ष्यों के इस्तेमाल और मजबूत साक्ष्य संकलन के चलते आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली। इस उत्कृष्ट विवेचना के लिए तत्कालीन विवेचना अधिकारी थाना प्रभारी रूद्री उनि. अमित बघेल, उनि. लक्ष्मीकांत शुक्ला और सउनि. घनश्याम वर्मा को पुलिस अधीक्षक धमतरी भावना पांडेय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।

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