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Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के. रामचंद्र राव को उनके आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 1993 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी राव को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। बयान के अनुसार, अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के नियम 3(1)(ए) के तहत जारी निलंबन आदेश में यह अनिवार्य है कि राव निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह भत्ता प्राप्त करना जारी रखेंगे।
आदेश में कहा गया है कि उन्हें राज्य सरकार की लिखित अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने या कोई भी आधिकारिक कर्तव्य निभाने से प्रतिबंधित किया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो से स्पष्ट है कि अधिकारी के आचरण से सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी और सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन हुआ।मामले की विस्तृत जांच के लिए एक जांच का आदेश दिया गया है।
इसी बीच, एक अन्य घटना में, सोमवार को बेंगलुरु के विवेकानंद मेन रोड पर स्कूल जाते समय एक कॉलेज बस से टक्कर होने पर एक मां और बेटे की मौत हो गई , पुलिस ने बताया। मृतकों की पहचान संगीता (37) और उनके बेटे पार्थ (8) के रूप में हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के मूल निवासी थे। संगीता आर्मी पब्लिक स्कूल में सहायक के रूप में काम करती थी। उसके दो बच्चे थे, जो उसी स्कूल में पढ़ते थे। वह सुबह लगभग 6:30 बजे अपने बेटे के साथ स्कूल जा रही थी।
इसी दौरान सड़क पार करते समय एक निजी कॉलेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। भीषण दुर्घटना के कारण मां और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। अशोक नगर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा कर जांच शुरू की।
शवों को पोस्टमार्टम के लिए बोरिंग अस्पताल भेज दिया गया है। दुर्घटना के बाद से बस चालक अभी तक फरार है। पुलिस चालक सुनील की तलाश कर रही है, जो फरार है।
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