
Karnataka कर्नाटक : उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, महाधिवक्ता के. शशिकिरण शेट्टी ने कहा, "स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 लोगों की है। हालाँकि, घटना वाले दिन 3 लाख लोग जमा हुए थे। उस दिन मुफ्त प्रवेश दिया गया था। यह त्रासदी तब हुई जब बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ स्टेडियम में प्रवेश करने की कोशिश की। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक एसओपी तैयार किया जा रहा है। यह एसओपी जल्द ही अदालत को सौंपी जाएगी।"
पीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मौखिक रूप से कहा, "यह मामला स्वतः संज्ञान से दायर एक जनहित याचिका है जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। वह केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है कि क्या राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई कर रही है और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) या प्रोटोकॉल है।" पीठ ने सुनवाई 1 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।





