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बीबीएमपी
Bengaluru बेंगलुरु: बीबीएमपी ने आदेश जारी किया है कि अब से बेंगलुरु में भवन निर्माण के लिए ई-खाता अनिवार्य होगा। बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त महेश्वर राव ने आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई से भवन निर्माण की योजना प्राप्त करने के लिए ई-खाता अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अनधिकृत भवनों के बिजली कनेक्शन काटकर पहले ही झटका दे चुकी निगम ने अब नए भवन निर्माण के लिए ई-खाता अनिवार्य करके एक और झटका दिया है।
बीबीएमपी क्षेत्र में भवन निर्माण योजना अनुमोदन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने और वितरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, संपत्तियों के लिए ऑनलाइन ई-खाता जारी किया जा रहा है। अब दोनों सॉफ्टवेयर को एकीकृत किया जा रहा है। इसलिए, भवन निर्माण योजना अनुमोदन के लिए आवेदन करने वालों को पहले ई-खाता प्राप्त करना होगा।योजना स्वीकृति के लिए आवेदन करने वालों के लिए सॉफ्टवेयर में ई-खाता या ईपीआईडी नंबर दर्ज करना और ई-खाता जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच, अब तक केवल 5 लाख ई-खाते वितरित किए गए हैं, और लाखों मालिकों को अभी भी ई-खाता प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस बीच, बीबीएमपी के इस आदेश को लेकर संपत्ति मालिक गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बीबीएमपी क्षेत्र में अब तक 5 लाख ई-खाते वितरित किए जा चुके हैं। अब 25 लाख से अधिक ड्राफ्ट ई-खाते ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
हर दिन करीब 3,000 लोग यह प्रक्रिया कर रहे हैं। हालांकि, 1 जुलाई से ई-खाता अनिवार्य करने के आदेश से संपत्ति मालिकों को परेशानी हुई है। फिलहाल यह देखना बाकी है कि ई-खाता अनिवार्य करने का अचानक आदेश जारी करने वाला निगम समय सीमा को आगे बढ़ाएगा या नहीं।
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