कर्नाटक

प्रियांक खर्गे ने घृणास्पद भाषण विधेयक के BJP के विरोध पर सवाल उठाया

Gulabi Jagat
16 Dec 2025 2:30 PM IST
प्रियांक खर्गे ने घृणास्पद भाषण विधेयक के BJP के विरोध पर सवाल उठाया
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Belagavi, बेलगावी : कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खर्गे ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में पेश किए जा रहे घृणास्पद भाषण विधेयक के भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर सवाल उठाया। खार्गे ने एएनआई से कहा, "विधानसभा में घृणास्पद भाषण विधेयक पर चर्चा होगी। भाजपा और उसके सहयोगी दल क्यों घबरा रहे हैं? इसका उनसे कोई लेना-देना नहीं है।" कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुरूप है। उन्होंने पूछा, "हर चीज के लिए कानून है, इसलिए हमें भी कानून मिल रहा है। इसमें गलत क्या है?" मंत्री मधु बंगारप्पा ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा, " सोशल मीडिया का सही ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना दंडनीय अपराध होना चाहिए।" कर्नाटक राज्य सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक (कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध विधेयक, 2025) पेश किया है। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है।
राज्य सरकार घृणास्पद भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रही है। इसी कारण सत्र में कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध (रोकथाम) विधेयक पेश किया गया है। यह विधेयक पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में गरमागरम बहस का विषय बना हुआ है।
राज्य सरकार ने धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, नस्ल और लिंग के आधार पर घृणास्पद भाषण देने वालों पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 10 दिसंबर को सत्र में 'घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध निवारण विधेयक' पेश किया था।
धर्म, जाति, भाषा, जन्मस्थान, नस्ल या लिंग के आधार पर घृणास्पद भाषण घृणा अपराध के दायरे में आता है।
इसमें किसी भी प्रकार की भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक हानि पहुंचाने के इरादे से उकसाना भी शामिल है। घृणास्पद भाषण का प्रसारण, प्रकाशन और प्रचार करना भी अपराध है। घृणास्पद भाषण को बढ़ावा देना या उकसाना भी अपराध है। इस विधेयक के तहत किसी भी माध्यम से घृणा को बढ़ावा देने या प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि घृणास्पद भाषण देने वाला व्यक्ति किसी जिम्मेदार पद पर है, तो संगठन या संस्था के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा सकता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या समुदाय को लक्षित नहीं करता है, बल्कि इसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और नफरत के प्रसार को रोकना है।
यह कानून भविष्य में सत्ता में आने वाली किसी भी सरकार पर लागू होगा, और इसने चेतावनी दी है कि संगठनों के नेताओं, राजनीतिक नेताओं और प्रत्येक व्यक्ति को मंचों और सोशल मीडिया पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
इस विधेयक के तहत, घृणास्पद भाषण देने वालों को एक वर्ष से सात वर्ष तक की कैद की सजा दी जाएगी। यदि अपराध दोहराया जाता है, तो उन्हें दो वर्ष से दस वर्ष तक की कैद और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। सरकार ने कहा है कि ऐसे कृत्यों को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।
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