कर्नाटक
अग्नि सुरक्षा उल्लंघन के कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम में बिजली आपूर्ति बंद; हाईकोर्ट ने BESCOM को फटकार लगाई
Gulabi Jagat
1 July 2025 4:53 PM IST

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Bengaluru, बेंगलुरु : बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी ( बीईएससीओएम ) ने अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बिजली आपूर्ति काट दी है , जिसका प्रबंधन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ( केएससीए ) द्वारा किया जाता है।
यह कार्रवाई तब की गई जब अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने BESCOM के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर अनुशंसित अग्नि सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफल रहने के कारण स्टेडियम की बिजली काटने का निर्देश दिया था।
फिलहाल स्टेडियम को बिजली जनरेटर के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है।
इससे पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल के स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद स्टेडियम को बिजली आपूर्ति जारी रखने के लिए BESCOM की आलोचना की थी। यह मामला KSCA द्वारा दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें BESCOM द्वारा जारी किए गए डिस्कनेक्शन नोटिस को चुनौती दी गई थी ।
न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव की एकल पीठ ने केएससीए द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की , जिसमें बिजली कनेक्शन काटने के संबंध में बेसकॉम द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई थी ।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, " BESCOM द्वारा नोटिस जारी करने और हमने अदालत में आवेदन दायर करने के बाद कुछ घटनाक्रम हुए हैं। 12 जून को, BESCOM ने डिस्कनेक्शन का नोटिस जारी किया और बिजली काट दी। 17 जून को इसे चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया गया। उसी दिन बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया गया।"
पीठ ने कहा कि बेसकॉम ने यह जानते हुए भी बिजली की आपूर्ति की कि केएससीए द्वारा सभी सावधानियों का पालन नहीं किया गया था ।
इस पर बेसकॉम के वकील लिखित ने अदालत को बताया कि केएससीए के अनुरोध पर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया गया था और उसे फिर से काट दिया जाएगा।
इसके बाद पीठ ने कहा कि सरकार को अग्नि सुरक्षा मंजूरी पत्र जारी करना चाहिए। "अगर आप सरकार से सलाह किए बिना बिजली प्रदान करते हैं, तो अदालत चुप नहीं रहेगी। जो आपदा पहले ही आ चुकी है, वह काफी है। अगर कोई और दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर अग्नि सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो स्टेडियम को अंधेरे में रहने दें। बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अग्नि सुरक्षा उपायों को अपनाना ही एकमात्र विकल्प बचा है। जोखिमों के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए।"
केएससीए के वकील ने दलील दी कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं और अनुरोध किया कि बीईएससीओएम और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग को कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया जाए।
पीठ ने जवाब दिया, "अदालत इस मामले में आगे कुछ नहीं कहेगी। BESCOM के वकील ने मौखिक आश्वासन दिया है कि वे बिजली कनेक्शन काट देंगे। लेकिन पहले सरकार से पूछ लें। अगर सरकार निर्देश देती है, तो ऐसा किया जाएगा। अन्यथा, BESCOM को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा," पीठ ने चेतावनी दी।
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने बेसकॉम के प्रबंध निदेशक, बेसकॉम के सहायक कार्यकारी अभियंता और अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं के महानिदेशक को नोटिस जारी किए तथा सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी।
अग्नि सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवा विभाग के महानिदेशक ने 10 जून 2025 को बेसकॉम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया था कि 11 मई 2023 के विभाग के परामर्श पत्र में सुझाई गई अग्नि सुरक्षा सावधानियों को लागू करने में विफलता के कारण 7 जुलाई 2011 से केएससीए को प्रदान की गई बिजली की आपूर्ति काट दी जाए । तदनुसार, बेसकॉम ने 12 जून को केएससीए को कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया।
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