
Karnataka कर्नाटक : फिल्म निर्देशक टी. एस. नागभरण ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) का नाम बदलकर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) करने संबंधी अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अदालत ने सोमवार को इस याचिका के संबंध में राज्य सरकार और बीबीएमपी को नोटिस जारी किया।
नागभरण द्वारा उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्रशासन अधिनियम के तहत बीबीएमपी को जीबीए में बदल दिया गया है। यह अधिनियम संविधान के 24वें संशोधन (जो स्थानीय निकायों को समान दर्जा प्रदान करता है और सत्ता के विकेंद्रीकरण की अनुमति देता है) का सीधा उल्लंघन है।
इसलिए, इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा इसे जीबीए में बदलने संबंधी जारी अधिसूचना को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने अनुरोध किया है कि राज्य सरकार को अगले तीन महीनों के भीतर बीबीएमपी के चुनाव कराने का निर्देश दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश विभु बाबरू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादी राज्य सरकार और बीबीएमपी को नोटिस जारी किए और सुनवाई स्थगित कर दी।





