कर्नाटक

Bengaluru: POCSO मामले में बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी

Apurva Srivastav
13 Jun 2024 1:51 PM GMT
Bengaluru: POCSO मामले में बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
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Bengaluru: बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत येदियुरप्पा के खिलाफ जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग (CID) ने पहले उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि, उन्होंने सीआईडी ​​के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए समय मांगा था।
भाजपा के वरिष्ठ नेता, जो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, वर्तमान में दिल्ली में हैं और उनके लौटने के बाद जांच में शामिल होने की संभावना है, उनके करीबी सूत्रों ने बताया।
पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। लड़की ने आरोप लगाया है कि इस साल दो फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के कुछ ही घंटों बाद 14 मार्च को कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने तत्काल प्रभाव से मामले को आगे की जांच के लिए सीआईडी ​​को स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया।
येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप लगाने वाली 54 वर्षीय महिला की पिछले महीने यहां एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के कैंसर के कारण मौत हो गई थी। 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे। अप्रैल में सीआईडी ​​ने येदियुरप्पा को कार्यालय में तलब करने के बाद उनकी आवाज का नमूना एकत्र किया था। इस बीच, सरकार ने मामले में सीआईडी ​​का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक एच. नायक को नियुक्त किया है। येदियुरप्पा ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
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